HRA छूट कैसे निकालें

अगर आप किराए के घर में रहते हैं और सैलरी में HRA मिलता है, तो आप सेक्शन 10(13A) के तहत टैक्स छूट ले सकते हैं। यहाँ जानिए HRA छूट कैसे निकाली जाती है।

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HRA छूट के तीन नियम

छूट इन तीन में से सबसे कम होती है: (1) असल में मिला HRA, (2) चुकाया गया किराया घटाकर बेसिक सैलरी का 10%, (3) मेट्रो में बेसिक का 50% या नॉन-मेट्रो में 40%। 'सैलरी' का मतलब बेसिक + DA है।

ज़रूरी दस्तावेज़

किराया रसीदें ज़रूरी हैं, और अगर सालाना किराया ₹1 लाख से ज़्यादा है तो मकान मालिक का PAN चाहिए। अगर आप किराया नहीं देते, तो पूरा HRA टैक्सेबल है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या HRA छूट नई रिजीम में मिलती है?

नहीं — HRA छूट सिर्फ़ पुरानी टैक्स रिजीम में मिलती है। नई रिजीम चुनने पर HRA पर छूट नहीं मिलती।

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यह सामान्य जानकारी है, पेशेवर सलाह नहीं। नियम बदलते रहते हैं और आपके तथ्यों पर निर्भर करते हैं — कार्रवाई से पहले किसी लाइसेंस प्राप्त CA या वकील से पुष्टि करें।