FIR कैसे दर्ज करें
FIR दर्ज करने का तरीका
जिस थाने के क्षेत्र में अपराध हुआ हो, वहाँ मौखिक या लिखित जानकारी दें। अधिकारी को इसे दर्ज करना, पढ़कर सुनाना और आपको मुफ़्त कॉपी देना ज़रूरी है (धारा 173 BNSS)। ज़ीरो FIR किसी भी थाने में दर्ज हो सकती है।
पुलिस मना करे तो?
पहले लिखित में SP/DCP को शिकायत भेजें (धारा 173(4))। फिर भी न हो तो मजिस्ट्रेट के पास धारा 175(3) BNSS के तहत आवेदन करें, जो पुलिस को FIR दर्ज करने का आदेश दे सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या FIR ऑनलाइन दर्ज हो सकती है?
कई राज्यों में चोरी, गुमशुदा दस्तावेज़ और साइबर अपराध (cybercrime.gov.in) के लिए ऑनलाइन FIR/e-शिकायत होती है। गंभीर अपराधों के लिए आमतौर पर थाने जाना पड़ता है।
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यह सामान्य जानकारी है, पेशेवर सलाह नहीं। नियम बदलते रहते हैं और आपके तथ्यों पर निर्भर करते हैं — कार्रवाई से पहले किसी लाइसेंस प्राप्त CA या वकील से पुष्टि करें।