इनकम टैक्स कैसे बचाएं — सैलरी पर टैक्स बचाने के तरीके

सही प्लानिंग से आप कानूनी तौर पर काफ़ी टैक्स बचा सकते हैं। यहाँ जानिए पुरानी और नई टैक्स रिजीम में टैक्स बचाने के सबसे असरदार तरीके।

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पुरानी रिजीम में टैक्स बचत

80C के तहत ₹1.5 लाख (PPF, ELSS, EPF, जीवन बीमा), 80CCD(1B) के तहत NPS में अतिरिक्त ₹50,000, 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस, 24(b) के तहत होम लोन ब्याज ₹2 लाख, और किराया देने पर HRA छूट क्लेम करें।

नई रिजीम में टैक्स बचत

नई रिजीम में ज़्यादातर कटौतियाँ नहीं मिलतीं, पर ₹75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन और एम्प्लॉयर का NPS योगदान (80CCD(2), बेसिक सैलरी का 14% तक) टैक्स-फ्री है। ₹12 लाख तक इनकम पर टैक्स ज़ीरो है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सैलरी वालों के लिए सबसे अच्छा टैक्स सेविंग ऑप्शन क्या है?

पुरानी रिजीम में ELSS (80C) + NPS (80CCD(1B)) + हेल्थ इंश्योरेंस (80D) एक मज़बूत कॉम्बिनेशन है। नई रिजीम में एम्प्लॉयर से NPS को 80CCD(2) में रूट करवाएँ।

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यह सामान्य जानकारी है, पेशेवर सलाह नहीं। नियम बदलते रहते हैं और आपके तथ्यों पर निर्भर करते हैं — कार्रवाई से पहले किसी लाइसेंस प्राप्त CA या वकील से पुष्टि करें।