80D में क्या आता है — हेल्थ इंश्योरेंस टैक्स छूट

धारा 80D आपके और परिवार के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट देती है — और अगर आप माता-पिता का प्रीमियम भी भरते हैं, तो छूट काफ़ी बढ़ जाती है।

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कितनी छूट मिलती है?

अपने, पति/पत्नी और आश्रित बच्चों के प्रीमियम पर ₹25,000 तक (अगर आप ख़ुद वरिष्ठ नागरिक हैं तो ₹50,000)। इसके अलावा माता-पिता के प्रीमियम पर अलग से ₹25,000, और अगर वे वरिष्ठ नागरिक (60+) हैं तो ₹50,000। यानी अधिकतम ₹1,00,000 तक (आप वरिष्ठ + माता-पिता वरिष्ठ)। प्रिवेंटिव हेल्थ चेक-अप का ₹5,000 भी इसी सीमा के अंदर गिना जाता है — अलग से नहीं।

ज़रूरी शर्तें

प्रीमियम नकद में देने पर छूट नहीं मिलती — चेक, UPI, कार्ड या नेट-बैंकिंग से ही भुगतान करें (सिर्फ़ प्रिवेंटिव चेक-अप का ₹5,000 नकद में भी मान्य है)। जिन वरिष्ठ नागरिक माता-पिता का कोई बीमा नहीं है, उनके इलाज का असली खर्च भी ₹50,000 तक 80D में क्लेम हो सकता है। सबसे अहम: 80D सिर्फ़ पुरानी टैक्स रिजीम में मिलती है — नई रिजीम में नहीं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या नई टैक्स रिजीम में 80D मिलती है?

नहीं। 80D समेत ज़्यादातर Chapter VI-A कटौतियाँ सिर्फ़ पुरानी रिजीम में मिलती हैं।

क्या माता-पिता का प्रीमियम अलग से क्लेम होता है?

हाँ — अपनी ₹25,000 की सीमा के अलावा माता-पिता के लिए अलग ₹25,000 (वरिष्ठ होने पर ₹50,000) मिलती है।

नकद में प्रीमियम भरा तो?

तो 80D की छूट नहीं मिलेगी। सिर्फ़ प्रिवेंटिव हेल्थ चेक-अप का ₹5,000 ही नकद में मान्य है।

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यह सामान्य जानकारी है, पेशेवर सलाह नहीं। नियम बदलते रहते हैं और आपके तथ्यों पर निर्भर करते हैं — कार्रवाई से पहले किसी लाइसेंस प्राप्त CA या वकील से पुष्टि करें।